सुबह घर के काम निपटाकर दफ्तर जाने की टेंशन खत्म, महिला कर्मचारियों को मिला करवाचौथ मनाने का मौका; शासन ने जारी की अधिसूचना
देहरादून/हरिद्वार। करवाचौथ का त्योहार मनाने वाली उत्तराखंड की महिला कार्मिकों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार ने करवाचौथ के अवसर पर 29 अक्टूबर 2026, गुरुवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। शासन की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, यह अवकाश प्रदेशभर में राज्यपाल के अधीन संचालित शासकीय एवं अशासकीय कार्यालयों तथा शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत महिला कार्मिकों के लिए घोषित किया गया है।

घर और नौकरी की जिम्मेदारियों के बीच मिलेगी राहत
करवाचौथ महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखने वाला त्योहार है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए व्रत रखती हैं। कई महिलाएं सुबह सूर्योदय से पहले सरगी ग्रहण करने के बाद पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को चंद्रमा के दर्शन एवं पूजा-अर्चना के बाद व्रत खोलती हैं।
ऐसे में नौकरीपेशा महिलाओं के सामने घर-परिवार की जिम्मेदारियों के साथ कार्यालय पहुंचने की चुनौती भी रहती है। सुबह जल्दी उठकर सरगी की तैयारी करना, घर के जरूरी काम निपटाना और फिर कार्यालय जाने की चिंता के बीच त्योहार मनाना कई महिलाओं के लिए मुश्किल हो जाता है।
सरकार के इस निर्णय से महिला कार्मिकों को राहत मिलेगी। अब वे कार्यालय जाने की जल्दबाजी से मुक्त होकर परिवार के साथ करवाचौथ की तैयारियां कर सकेंगी और परंपराओं के अनुसार पूजा-अर्चना में शामिल हो सकेंगी।
शासन ने जारी की आधिकारिक अधिसूचना
उत्तराखंड शासन के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 28 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना संख्या 1501/XXXI(15)G/26-74(सा०)/2016 के तहत राज्यपाल ने 29 अक्टूबर 2026, गुरुवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है।
अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यह अवकाश प्रदेशभर में राज्यपाल के अधीन शासकीय एवं अशासकीय कार्यालयों तथा शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत महिला कार्मिकों के लिए है। शासन की ओर से इस आदेश की प्रतिलिपि संबंधित अधिकारियों एवं विभागों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है। साथ ही सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को समाचार पत्रों में इसके प्रचार-प्रसार के निर्देश भी दिए गए हैं।