हरिद्वार। खाद्य सुरक्षा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखंड, देहरादून विनय शंकर पांडे एवं जिलाधिकारी हरिद्वार मयूर दीक्षित के निर्देशों के अनुपालन में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन हरिद्वार की ओर से मंगलवार को नगर निगम क्षेत्र में आकस्मिक निरीक्षण एवं नमूना संग्रह अभियान चलाया गया।

अभियान सहायक आयुक्त/अभिहित अधिकारी महिमानंद जोशी के नेतृत्व में संचालित किया गया। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी नगर निगम हरिद्वार कैलाश चंद्र टम्टा ने श्रवणनाथ नगर, शिवमूर्ति चौक, रानीपुर मोड़ सहित विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया।
अभियान के दौरान एक यात्री की शिकायत के आधार पर श्रवणनाथ नगर, रेलवे रोड स्थित श्री श्याम रेस्टोरेंट का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान रेस्टोरेंट के किचन में अत्यधिक गंदगी पाई गई। इसके साथ ही परिसर में कॉकरोच एवं चूहों की सक्रियता भी मिली। अनियमितताओं के संबंध में संबंधित खाद्य कारोबारकर्ता के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत चालानी कार्रवाई की गई।
विभागीय टीम ने रेस्टोरेंट से मसाला डोसा का एक विधिक नमूना जांच के लिए लिया। निरीक्षण के दौरान खाद्य कारोबारकर्ता एवं कार्मिकों के मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र, पेस्ट कंट्रोल संबंधी अभिलेख तथा पेयजल की जांच रिपोर्ट भी मौके पर प्रस्तुत नहीं की जा सकी। विभाग की ओर से प्रतिष्ठान में आवश्यक सुधार करने के लिए खाद्य कारोबारकर्ता को एक सप्ताह का समय दिया गया है। निर्धारित अवधि में अपेक्षित सुधार नहीं होने पर खाद्य पंजीकरण निलंबित करने की कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा टीम ने विकास कॉलोनी, ओल्ड रानीपुर मोड़ के निकट स्थित थोक विक्रेता/वितरक फर्म भगवती ट्रेडर्स का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संदेह के आधार पर प्रतिष्ठान से नंद केसरी ब्रांड गाय के घी तथा गोल्डन क्राउन ब्रांड शहद के विधिक नमूने जांच के लिए लिए गए।
वहीं, रानीपुर मोड़ के पास सूर्या कॉम्प्लेक्स स्थित बैरागी राजमा चावल रेस्टोरेंट का भी आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में प्रतिष्ठान का खाद्य पंजीकरण गलत श्रेणी में पाया गया। खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा रेस्टोरेंट के लिए आवश्यक पंजीकरण के स्थान पर फुटकर विक्रेता श्रेणी का पंजीकरण प्रस्तुत किया गया। इस अनियमितता के संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 61 के तहत चालानी कार्रवाई की गई।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि खाद्य प्रतिष्ठानों में स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा मानकों तथा आवश्यक अभिलेखों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए आकस्मिक निरीक्षण एवं नमूना संग्रह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।