विद्यालय से आठ किलोमीटर की परिधि में रहें शिक्षक, आदेश जारी

पौड़ी गढ़वाल। तहसील दिवस के दौरान शिक्षकों के आवागमन को लेकर शिकायत दर्ज की गई है जिसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी खिर्सू ने आदेश जारी कर शिक्षकों को विद्यालय के आठ किलोमीटर की परिधि में निवास करने के आदेश जारी किए हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार  16 सितंबर को तहसील श्रीनगर में आयोजित तहसील दिवस में सामाजिक एवं राजनैतिक कार्यकर्ता कुशलानाथ द्वारा शिकायत दर्ज की गयी कि, “सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए 08 किलोमीटर के दायरे में रहना अनिवार्य है परन्तु सरकारी स्कूल के शिक्षक एवं शिक्षिकाएँ रोज 30 से 50 किलोमीटर के भीतर आना जाना करते हैं। सरकारी स्कूलों की पढ़ाई लिखाई बाधित होती है। अध्यापक वर्ग आने जाने में थक जाते हैं। आपदा के कारण रोड बन्द होने से शायद कई स्कूलों के अध्यापक एवं अध्यापिकाएं स्कूल नहीं पहुँच पाये होंगे, इस समस्या का निदान अति आवश्यक है”।

शिकायत पर संज्ञान लेते हुए उप जिलाधिकारी श्रीनगर गढ़वाल ने शिक्षा विभाग को कार्यवाही के लिए लिखा। जिसके अनुपालन में खंड शिक्षा अधिकारी खिर्सू अश्वनी रावत ने यह आदेश जारी किया कि शिक्षक 08 किलोमीटर की परिधि में निवास करें।

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