देहरादून। राज्य के सरकारी स्कूलों के एलटी कैडर के शिक्षकों के अंतरमंडलीय तबादलों का रास्ता साफ हो गया। सोमवार को निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले ही शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने तबादलों की संशोधित एसओपी जारी कर दी। उन्होंने महानिदेशक-शिक्षा झरना कमठान को कार्यवाही के आदेश दिए हैं।
नई व्यवस्था के तहत शिक्षकों की काउंसलिंग मंडल स्तर पर अपर निदेशक करेंगे। तबादले का आदेश जारी करने से पहले महानिदेशक से अंतिम अनुमोदन लेना भी अनिवार्य होगा। साथ ही अब से हर साल सालाना सामान्य तबादलों के बाद मंडल परिवर्तन की कार्यवाही भी होगी। संबंधित वर्ष में छूट गए शिक्षकों को अगले वर्ष लिया जाएगा।
एसओपी में व्यवस्था-
• पांच साल की संतोषजनक सेवा के बाद ही एलटी शिक्षक अंतरमंडलीय तबादले के पात्र होंगे। पूरी सेवा में एक बार ही यह लाभ मिलेगा।
● समान सेवा अवधि वाले शिक्षकों में अधिक आयु वाले शिक्षक को काउंसलिंग में प्राथमिकता दी जाएगी
● यदि शिक्षकों की आयु समान हो तो दुर्गम स्थल में अधिक समय तक कार्य करने वाले शिक्षक को प्राथमिकता दी जाएगी।
● वरिष्ठ शिक्षक की स्थिति में वरिष्ठता की गणना शैक्षिक संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से की जाएगी।
● जिस मंडल में वास्तविक रिक्तियों की संख्या कम होगी, उस विषय में उतनी सीमा तक ही समान श्रेणी के तबादले किए जाएंगे।
● सभी तबादले तबादला ऐक्ट के मानकों के अनुसार ही किए जाएंगे।
● तबादला ऐक्ट के मानकों का सख्ती से पालन करना होगा, उल्लंघन स्वीकार्य नहीं होगा।