देहरादून। प्रदेश में कक्षा एक में प्रवेश आयु को लेकर लंबे समय से बना असमंजस आखिरकार समाप्त हो गया है। बुधवार को शिक्षा सचिव ने इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए नई व्यवस्था की जानकारी दी।
सचिव के अनुसार अब सरकारी विद्यालयों में कक्षा एक में प्रवेश के लिए 1 जुलाई तक छह वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले बच्चे पात्र होंगे। वहीं एवं से मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में पूर्व व्यवस्था जारी रहेगी, जिसके तहत 1 अप्रैल तक छह वर्ष की आयु पूरी होना अनिवार्य होगा।
उन्होंने बताया कि के तहत कक्षा एक में प्रवेश के लिए छह वर्ष की आयु अनिवार्य है, लेकिन प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में इस मानक के कारण व्यवहारिक दिक्कतें सामने आ रही थीं। इसको लेकर शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा लगातार स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की जा रही थी।
शिक्षा सचिव ने कहा कि की भौगोलिक एवं विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने आयु मानक में यह विशेष छूट प्राप्त की है, जिससे अब प्रवेश प्रक्रिया में एकरूपता और स्पष्टता आएगी।