हरिद्वार। जनपद हरिद्वार के ग्राम सराय में नगर निगम हरिद्वार द्वारा क्रय की गई 2.3070 हैक्टेयर भूमि में की गई अनियमितता के सम्बन्ध में शहरी विकास विभाग द्वारा प्रकरण की प्रारम्भिक जांच हेतु रणवीर सिंह चौहान (IAS), सचिव गन्ना चीनी विभाग उत्तराखण्ड शासन को जांच अधिकारी नामित किया गया। शहरी विकास विभाग के माध्यम से प्राप्त जांच अधिकारी की प्रारम्भिक जांच आख्या दिनांक 29-05-2025 में कर्मेन्द्र सिंह (IAS), तत्कालीन प्रशासक, नगर निगम, हरिद्वार /जिलाधिकारी हरिद्वार को अपने पदीय दायित्वों की अनदेखी करने, प्रशासक के रूप में भूमि की अनुमति प्रदान करते हुये निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन न किये जाने तथा नगर निगम के हितों को ध्यान में नहीं रखने, शासनादेशों की अनदेखी करने एवं नगर निगम अधिनियम-1959 की सुसंगत धाराओं का उल्लघंन करने का प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाया गया है।
अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के नियम-3 (1) (a) में प्रदत्त शक्ति के अधीन कर्मेन्द्र सिंह (IAS) को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुये उनके विरूद्ध अनुशासनिक / विभागीय कार्यवाही संस्थित किये जाने की राज्यपाल ने स्वीकृति प्रदान की है।
निलंबन आदेश में कर्मेन्द्र सिंह (IAS) को निलम्बन अवधि के दौरान अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासनएवं अपील) नियम, 1969 के नियम 4 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन जीवन निर्वाह एवं अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे तथा उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु आरोप-पत्र निर्गत किये जाने एवं जांच अधिकारी नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में पृथक से कार्यवाही की जायेगी। कर्मेन्द्र सिंह को निलम्बन अवधि में सचिव-कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय से सम्बद्ध किया गया है।