अब उत्तराखंड सरकार के कर्मचारियों को कुछ भी खरीदने से पहले इसकी सूचना विभाग को देनी होगी। कर्मचारी आचरण नियमावली के तहत यह व्यवस्था पहले से है परन्तु इसका अनुपालन नहीं हो पा रहा था। अब यदि आप उत्तराखंड में कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं या 5 हजार रुपए से ज्यादा की कोई वस्तु खरीदने के इच्छुक हैं तो इसके लिए विभाग को अवगत कराना होगा। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने निर्देश दिए हैं कि राज्य कर्मचारी अगर 5000 रुपये से अधिक की कोई वस्तु, संपत्ति या कीमती सामान खरीदना चाहते हैं, तो उन्हें इसकी पूर्व सूचना संबंधित विभाग को देनी होगी। यह आदेश उत्तराखंड सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के तहत जारी किया गया है। नियमावली का पालन कराने के लिए सचिव, विभागाध्यक्ष और जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं।
