हरिद्वार। वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-27057/2023 दिनांक 07. 11.2023 के प्रस्तर-3 में प्रावधान है कि “ऐसे मामलों में, जहाँ राज्य सरकार के सिविल कर्मचारी को उस पद या रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त किया गया है, जिसे भर्ती/ नियुक्ति के लिए ‘नवीन पेंशन योजना’ की दिनांक 01.10.2005 से पूर्व विज्ञापित/अधिसूचित किया गया है और दिनांक 01.10.2005 को या उसके पश्चात् सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर ‘नवीन पेंशन योजना’ के अन्तर्गत आच्छादित किया गया है, ऐसे कार्मिकों को ‘उत्तरप्रदेश सेवानिवृत्तिक लाभ नियमावली, 1961, नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965, ‘उत्तराखण्ड सेवानिवृत्तिक लाभ अधिनियम, 2018’ एवं उत्तराखण्ड पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा ‘विधिमान्यकरण अधिनियम, 2022’ के अधीन आच्छादित किये जाने के लिए एक बार का विकल्प दिया जाए।” इस प्रावधान के अन्तर्गत जनपद चमोली के कार्मिकों (सहायक अध्यापक / प्रधानाध्यापक, प्रारम्भिक शिक्षा) से प्राप्त विकल्पों एवं इस सम्बन्ध में निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-2789/ नि०को०/एन०पी०एस०/2024 दिनांक 10.10. 2024 द्वारा प्राप्त आख्या के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त जनपद हरिद्वार के निम्नलिखित 53 कार्मिकों (सहायक अध्यापक / प्रधानाध्यापक, प्रारम्भिक शिक्षा) को ‘पुरानी पेंशन योजना (OPS)’ से आच्छादित किये गया है जिसका आदेश सचिव विद्यालयी शिक्षा रविनाथन रामन द्वारा जारी किये गये हैँ।
